अगर आप होम लोन की EMI समय पर नहीं भरते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. यहां तक कि बैंक बकाया रकम वसूलने के लिए आपके घर की नीलामी भी कर सकता है. हालांकि यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती. बैंक को ऐसा करने से पहले कई कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है.


भारत में इस पूरी प्रक्रिया को SARFAESI Act और Reserve Bank of India के नियमों के तहत लागू किया जाता है. अगर इस दौरान उधार लेने वाला व्यक्ति बकाया रकम ब्याज के साथ चुका देता है, तो घर की नीलामी रोकी भी जा सकती है.

तीन EMI मिस होने पर शुरू हो सकती है कार्रवाई

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति लगातार 90 दिनों तक होम लोन की EMI नहीं भरता है तो बैंक उस लोन अकाउंट को NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित कर सकता है. NPA घोषित होने के बाद बैंक उधारकर्ता को 60 दिन का नोटिस भेजता है, जिसमें पूरी बकाया राशि चुकाने को कहा जाता है. अगर उधारकर्ता इस नोटिस पर आपत्ति या जवाब देता है तो बैंक को 15 दिनों के भीतर उसका जवाब देना होता है.

कुल मिलाकर लगभग 105 दिन का समय

विशेषज्ञों के मुताबिक, घर की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बैंक को करीब 105 दिनों का समय देना होता है. इसमें 60 दिन का नोटिस, 15 दिन जवाब के लिए और लगभग 30 दिन बिक्री की सूचना के लिए शामिल होते हैं. अगर पहली बार में घर की बिक्री नहीं होती तो 15 दिन का अतिरिक्त नोटिस भी दिया जा सकता है.

नीलामी से पहले बैंक क्या-क्या कर सकता है

अगर नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता, तो बैंक के पास कुछ कानूनी अधिकार होते हैं. बैंक गिरवी रखी संपत्ति पर कब्जा ले सकता है. इसके बाद संपत्ति की वैल्यूएशन करवाई जाती है और फिर उसे टेंडर, पब्लिक ऑक्शन या ई-ऑक्शन के जरिए बेचा जा सकता है.

कोर्ट की मंजूरी जरूरी नहीं

SARFAESI कानून के तहत बैंक को ऐसी वसूली के लिए कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती. हालांकि पूरी प्रक्रिया तय नियमों के तहत ही की जाती है.

समय रहते भुगतान से बच सकती है नीलामी

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उधारकर्ता समय रहते बकाया रकम चुका देता है, तो नीलामी की प्रक्रिया रोकी जा सकती है. इसलिए EMI मिस होने की स्थिति में जल्द से जल्द बैंक से बात करना और भुगतान की व्यवस्था करना बेहतर होता है.

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